मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क जल उपलब्ध होगा

मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क जल उपलब्ध होगा

जयपुर, 21 अगस्त । मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के मरूस्थलीय क्षेत्रों में पानी के टैरिफ में संशोधन कर जल उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है। जलदाय विभाग अब 13 मरूस्थलीय जिलों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क पानी उपलब्ध कराएगा। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

उल्लेखनीय है कि जलदाय विभाग की ओर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लागू किया गया था। लेकिन मरूस्थलीय क्षेत्रों में पशुधन के लिए 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सहित न्यूनतम दैनिक आवश्यकता 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसलिए अब मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निशुल्क जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

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