एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP

एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP

एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP

केंद्र सरकार कारोबार को आसान करने पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन व रोज़गार की उपलब्धता बढ़ाने के लिए देश के 700 जिलों के अपने-अपने सबसे अच्‍छे उत्‍पाद के प्रसार में मदद के लिए एक कार्यक्रम ‘एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP’ शुरू करने जा रही है। इस योजना में सभी राज्‍यों के साथ मिलकर काम किया जायेगा। इसके अंतर्गत राज्‍य के हर जिले के पारंपरिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा ओडीओपी उत्पादों को उत्पादित कर रही इकाईयों को पूंजी निवेश की स्थिति में सहायता दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार करने हेतु सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2020 की शुरुआत (फरवरी-मार्च) में संभागवार हर जिले की खासियत रहे उत्पादों को चिह्नित कर उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों से संवाद कर योजना पर काम शुरु कर दिया है। खासकर सूक्ष्म और लघु उद्योगों में निर्मित ऐसे उत्पादों और सेक्टरों को ध्यान में रख कर चिह्नित किया गया, जिन्हें बेहतर संभावनाओं के साथ बड़े प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है।

जिलेवार चुने गए उत्पाद व सेक्टर निम्न है:-

क्र. सं.जिलाउत्पाद
1अलवरखाद्य प्रसंस्करण व हस्तशिल्प
2अजमेरगोटालूम व हस्तशिल्प
3बांसवाड़ा हस्तशिल्प व कृषि उद्योग
4बारां कृषि उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा और वनोत्पाद
5बाड़मेर हस्तशिल्प व हथकरघा
6भरतपुर खाद्य प्रसंस्करण,
7भीलवाड़ावस्त्र व खनिज
8बीकानेर सिरेमिक, खाद्य प्रसंस्करण व ऊनी वस्त्र
9बूंदीखाद्य प्रसंस्करण व चावल
10चित्तौडगढ़़स्टोन कटिंग व होटल पर्यटन
11चूरू लकड़ी हस्तशिल्प
12दौसा खाद्य प्रसंस्करण व हस्तशिल्प
13धौलपुरदुग्ध
14डूंगरपुरहस्तशिल्प व स्टोन
15हनुमानगढ़कृषि उद्योग
16जयपुर इंजीनियरिंग उत्पाद, कास्टिंग व इलेक्ट्रिकल उत्पाद
17जालौरहथकरघा
18जैसलमेरस्टोन
19झालावाड़ स्टोन व हथकरघा
20झुंझुनूंकृषि व खाद्य प्रसंस्करण
21जोधपुर हस्तशिल्प
22करौली स्टोन व लाख चूड़ी
23कोटा खाद्य प्रसंस्करण
24नागौर हस्तशिल्प व औजार
25पाली वस्त्र, पर्यटन
26प्रतापगढ़ कृषि, खाद्य प्रसंस्करण
27राजसमंद स्टोन कटिंग, सिरेमिक, ज्वैलरी व हस्तकला
28सवाई माधोपुर पर्यटन व खाद्य प्रसंस्करण
29सीकर हस्तशिल्प व खनिज
30सिरोही मार्बल हस्तशिल्प
31श्रीगंगानगर कृषि प्रसंस्करण
32टोंक स्टोन व कृषि प्रसंस्करण
33उदयपुर वस्त्र, हस्तशिल्प व पर्यटन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य क्षेत्रों के अनुमोदित ODOP

यह योजना आगतो की प्राप्ति के संबंध में स्केल के लाभ उठाने, सामान्य सेवाएं प्राप्त करने और उत्पादों के मार्केटिंग के एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती हैं। इस योजना के लिए ओडीओपी मूल्य श्रृंखला विकास और सपोर्ट अवसंरचना के एकत्रीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा। एक जिले में एक से अधिक ओडीओपी उत्पादों के क्लस्टर हो सकते हैं।

एक राज्य में एक से अधिक निकटवर्ती जिले से मिलकर ओडीओपी उत्पादों का एक समूह हो सकता है। विकारी खाद्य पर योजना के केंद्र को ध्यान में रखते हुए, राज्य एक जिले के खाद्य उत्पाद की पहचान करेगा। राज्य सरकार द्वारा आधारभूत अध्ययन किया जाएगा। ओडीओपी उत्पाद विकारी खाद्य कृषि उत्पाद, दाल आधारित उत्पाद और एक खाद्य उत्पाद जो एक जिले और उनके संबंध क्षेत्रों में बड़े स्तर पर उत्पादित जो एक जिले और उनके संबद्ध क्षेत्रों में बड़े स्तर पर उत्पादित होते हैं, हो सकते हैं। इस प्रकार के उत्पादों की इलस्ट्रेटिव सूची में आम, आलू, लिची, टमाटर, किनू, भुजिया, पेठा, पापड़, आचार, मोटा अनाज आधारित उत्पाद, मछली पालन, पॉल्ट्री, मांस और जानवरों का चारा इत्यादि। इसके अलावा/अतिरिक्त इस योजना के तहत कूड़े से कमाई वाले उत्पादों सहित पारम्परिक और नवाचारी उत्पादों को सहायता दी जा सकती है। उदाहरण के लिए शहद आदिवासी क्षेत्रों में छोटे जंगली उत्पादों, हल्दी, आवंला इत्यादि जैसे पारम्परिक भारतीय हर्बल खाने योग्य पदार्थ।

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ODOP योजना का लाभ

  • कृषि उत्पादों के लिए सहायता, उनके प्रसंस्करण के साथ-साथ हानि कम करने, उचित परख और भण्डारण तथा वि‍पणन के प्रयासों के लिए होगी।
  • पूंजी निवेश के लिए मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म इकाईयों को सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो ओडीओपी उत्पादों को उत्पादित कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा इकाईयां, जो अन्य उत्पाद उत्पादित कर रही है, को भी सहायता दी जाएगी।
  • समूहों द्वारा पूंजी निवेश की स्थिति में प्रमुखतया जो ओडीओपी उत्पादों में शामिल हैं, को सहायता दी जाएगी। ऐसे जिलों में अन्य उत्पादों को संसाधित करने वाले समूहों समान केवल उन उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए होगा, जो पर्याप्त तकनीकी वित्तीय और उद्यमशीलता क्षमता के साथ हैं। व्यक्तियों या समूहों के लिए नई इकाईयों को केवल ओडीओपी उत्पादों के लिए समर्थन किया जाएगा।
  • सामान्य अवसंरचना और वि‍पणन तथा ब्रांडिंग के लिए सहायता केवल ओडीओपी उत्पादों के लिए होगी। राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर विपणन और ब्रांडिंग के लिए सहायता की स्थिति में जिलों के उत्पादों को उसी उत्पाद के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है जिसमें ओडीओपी को भी शामिल किया जा सकता है।
  • वाणिज्य विभाग कृषि निर्यात नीति के तहत समर्थन के लिए एक क्लस्टर दृष्टिकोण पर कृषि फसलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कृषि मंत्रालय भी तुलनात्मक लाभ रखने वाले जिलों में विशिष्ट कृषि उत्पादों के विकास के लिए एक क्लस्टर दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य क्षेत्रों के अनुमोदित ODOP की सूची निम्न है:

क्र. सं.जिलाउत्पाद
1अलवरप्याज़
2अजमेरगुलाब
3बांसवाड़ा आम
4बारां लहसुन
5बाड़मेर अनार
6भरतपुर सरसों आधारित उद्योग
7भीलवाड़ामक्का आधारित उत्पाद
8बीकानेर मोठ( भुजिआ, नमकीन, पापड़)
9बूंदीचांवल आधारित उत्पाद – पोहा, मुरमुरा
10चित्तौडगढ़़गुड़
11चूरू मूंगफली उत्पाद
12दौसा गेंहू (अनाज आधारित उत्पाद – दलिया, जौ, बाजरा), टमाटर
13धौलपुरआलू आधारित उत्पाद – चिप्स
14डूंगरपुरआम
15हनुमानगढ़गेंहू अनाज आधारित उत्पाद – नूडल्स, पास्ता
16जयपुर टमाटर
17जालौरइसबगोल
18जैसलमेरमरुद्भिद पोषक फल – कैर, सांगरी
व्यापक रूप से अचार या सब्जी के रूप में प्रयुक्त
19झालावाड़ संतरा
20झुंझुनूंफल आधरित उत्पाद, निम्बू
21जोधपुरजीरा – सफाई, ग्रेडिंग, वर्गीकरण, पैकिंग, भुनाई, जीरा आधारित पेय
22करौली तिल – सफाई, ग्रेडिंग, वर्गीकरण, पैकिंग, भुनाई तथा गजक
23कोटा धनिया
24नागौर मेंथी
25पाली दूध उत्पाद
26प्रतापगढ़ लहसुन
27राजसमंद फल आधारित उत्पाद – आमला, जामुन, सीताफल, विविध वन उत्पाद
28सवाई माधोपुर अमरुद
29सीकर प्याज़
30सिरोही सौंफ – मुखवास एवं मसाला हेतु सफाई, ग्रेडिंग, वर्गीकरण, पैकिंग तथा चीनी लेपित उत्पाद
31श्रीगंगानगर किन्नू
32टोंक सरसों आधारित उत्पाद
33उदयपुर विविध वन उत्पाद, आमला, सीताफल, जामुन

एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP / एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP

स्त्रोत MOFPI

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